17लाख की धोखाधडी के मामले में सिडकुल स्थित कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार। सिडकुल स्थित एक कम्पनी द्वारा उर्जा संरक्षण विभाग के साथ 17लाख की धोखाधडी के सम्बन्ध में कम्पनी के डायरेक्टर के खिलाफ सिडकुल थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग की ओर से विभाग के उपमुख्य परियोजना अधिकारी नीरज कुमार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस कम्पनी के तीन अधिकारियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिडकुल पुलिस को उप मुख्य परियोजना अधिकारी नीरज कुमार की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है कि उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा संरक्षण विभाग द्वारा रिवालिंग इनवेस्टमेंट फंड स्कीम के तहत उर्जा संरक्षण के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना संचालित है। इसी योजना के तहत सिडकुल स्थित मैसर्स एफाईन स्अील प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 7 प्लाॅट नम्बर 98 सिडकुल द्वारा उरेडा के साथ अनुबंध के मध्य 25लाख का ब्याजमुक्त ऋण लिया। कम्पनी की ओर से विभाग को सैन्टल बैंक आफॅ इण्डिया के तीन चैक अलग अलग तारीखों के विभाग को दिए गये,जिसमें क्रमशः 8लाख,8लाख तथा 9लाख की रकम भरकर कम्पनी की ओर से विभाग को दिए गये। इस सम्बन्घ में जब विभाग की ओर से भुगतान हेतु उक्त चैक देहरादून स्थित पीएनबी के विधानसभा मार्ग स्थित खाते में डाला गया,चैक दो दिन वापस लौट गया,जिसमें बताया गया कि उक्त चैक के भुगतान करने वाले खाते में पर्याप्त रकम नही है,यह वाकया तीनों चैकों के साथ हुआ,इस सम्बन्ध में जब विभाग की ओर से कम्पनी से सम्पर्क किया गया तो हमेशा नई तारीख दी गई,लेकिन भुगतान नही हुआ,विभाग द्वारा रकम वसूली की कारवाई तेज करने पर कम्पनी के निदेशक रेखा लोहिया की ओर से आठ किस्तो में भुगतान करने का आश्वासन 2017 में मिला,लेकिन भुगतान नही हुआ। आखिरकार कम्पनी द्वारा भुगतान नही करने पर विभाग की ओर उपनिदेशक नीरज कुमार ने सिडकुल थाना पुलिस को तहरीर देकर मैसर्स एफाईन स्टील प्राईवेट लिमिटेड सेक्टर 7 प्लाॅट नं0-98 सिडकुल हरिद्वार के विपुल कुमार 2. रेखा लोहिया 3. हरिमोहन लोहिया के खिलाफ अनुबंध कर 25,00000/- रूपये का व्याज मुक्त ऋण लेने तथा उसमें से धोखाधडी पूर्वक 17,00000/-रूपये हडपने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।