शादी का झाॅसा देकर दुष्कर्म करने वाले की जमानत खारिज,

हरिद्वार। शादी का झाॅसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की जमानत याचिका फास्ट टैªक कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। मामला सिडकुल थाना क्षेत्र का है। युवती को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी एफटीसी कोर्ट व अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चैहान ने बताया कि आरोपी अभिषेक मिश्रा पुत्र किशोर मिश्रा निवासी ऊंचा टीला जिला सीतापुर यूपी पर शादी का झांसा देकर गलत काम करने का लगाया था। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। सिडकुल पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, व धमकी देने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। एफटीसी कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी अभिषेक मिश्रा की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। वहीं,पथरी थाना क्षेत्र में गोवंश के वध के आरोपी शेर अली पुत्र बुंदू निवासी धनपुरा पथरी हरिद्वार की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। पथरी पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने पर गांव धनपुरा में ग्रामीण जमशेद के घर का छापा मारा था। जहां पर पुलिस को 50 कुंटल गोमांस, कुल्हाड़ी, चाकू व अन्य सामान बरामद किये थे। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी शेरअली को पकड़ लिया था। जबकि वहां से दो आरोपी जमशेद पुत्र भूरा व उसका भाई फुरकान भाग निकले थे। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्र पाल बेदी ने बताया कि उक्त दोनों की जमानत अर्जियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद निस्तारित की गई हैं।