जिलाधिकारी ने क्वारंटाइन केन्द्रों की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध दिए निर्देश
हरिद्वार। जिला अधिकारी सी.रविशंकर ने जनपद में प्रवासियों के लिए संचालित किये जा रहे क्वारंटाईन केन्द्रों के संबंध में अधिनस्थों को निर्देश दिए है कि केन्द्रों पर उपलब्ध उच्चतम सुविधाओं के बारे में अभिलेखों सहित विवरण उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के द्वारा इनमें रखे जा रहे व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं को उच्चीकृत किये जाने व इनका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने हेतु बिजली/पानी, स्वच्छता व नियमित सैनिटाईजेशन, स्वच्छ बिस्तर, कम से कम 3 समय पौष्टिक भोजन, साफ व पर्याप्त संख्या में शौचालय/स्नानागार, शिकायत पंजिका एवं शिकायत हेतु उच्च अधिकारियों के नम्बर, नियमित चिकित्सकीय परीक्षण, चैबीस घण्टे केयर टेकर की उपलब्धता, मनोंरंजन व्यवस्था, मास्क/सैनिटाइजर की उपलब्धता तथा सामाजिक दूरी के नियमों का पालन व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने के क्रम में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी केन्द्रों में उक्त सुविधाओं को संबंधित विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर उच्चीकृत करते हुए इनका प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जिला अधिकारी ने इन सभी केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करने तथा शासन से निर्देशानुसार इनमें दी जा रही सुविधाओं का विस्तृत अभिलेखीकरण (फोटो व वीडियो सहित) की स्पष्ट रिपोर्ट नोडल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, आपदा कन्ट्रोल रूम के माध्यम से राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (फैक्स सं0 0135-27100334 तथा ईमेल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चत करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। इस संबंध में प्रश्नगत वाद की अगली सुनवाई 2 जून को होनी है। इस कारण उपरोक्तानुसार वांछित कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए समस्त अभिलेखों सहित आख्या 30 मई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये।