न्यायलय के आदेश पर आठ लोगों के खिलाफ मारपीट,गाली गलौज का मुकदमा दर्ज
हरिद्वार। सिडकुल थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर महिला की शिकायत के आधार पर पांच भाई-बहनों समेत आठ लोगों के खिलाफ मार-पीट,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद सिडकुल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घटना 18 जून को जब अंजुम पत्नी शहजाद निवासी रावली महदूद अपने घर में थीं। पड़ोस में रहने वाले किराएदार उनके घर आये और गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इसमें उसके भाई समेत तीन लोगों को चोट आई थी। शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि 18 जून की दोपहर उनके घर के पास किराये पर रहने वाली महिलाओं और बच्चों को कोविड-19 जैसी महामारी से बचने और लोगों की जान जोखिम में डालने से मना किया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू नियमों की अवहेलना कर घूमते रहे। जबकि उनके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं। वृद्ध आरोप है कि वह अपने हाथों में लाठी, डंडे सरिये लेकर घर में घुस आये। गालियां देते हुये उन पर हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास वाले लोग आ गये। जिन्होंने बीच-बचाव कराया। जाते वक्त ये लोग शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। थाना प्रभारी लखपत सिंह बुटोला ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अंजुम पत्नी शहजाद निवासी रावली महदूद की शिकायत पर स्वाति, संगीता, कविता, प्रियांशी पुत्री हरकेश, रोहित पुत्र हरकेश, रेणु पुत्री जसराम, रेणू की मां, कविता का पति निवासीगण रावली महदूद थाना के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट जान से मारने की धमकी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।