एसएससी परीक्षा के लिए केन्द्र के आस-पास धारा 144 लागू
हरिद्वार। कर्मचारी चयन आयोग उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली द्वारा 27 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक आयोजित कान्सटेबल (एक्जीक्यूटिव) मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एक्जामिनेशन, 2020 की परीक्षा ‘‘एसएम पब्लिक स्कूल जगजीतपुर, लक्सर रोड़ कनखल में उप जिला मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र सिंह नेगी की क्षेत्राधिकारिता में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक सभा/धरना/प्रदर्शन/जुलूस को प्रतिबंधित किया है, साथ ही परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे, साथ ही परीक्षा केन्द्र के पास निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। आदेश 16दिसम्बर तक जारी रहेगा। आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।