जनपद में जिलाधिकारी के आदेश पर कफ्रयू,बाजार रहे बंद,सड़को पर आवागमन कम
हरिद्वार। जनपद में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने बुधवार यानि आज से 3 मई तक कर्फ्यू के आदेश बीती रात ही जारी कर दिए। जिलाधिकारी के आदेश में उन ग्रामीण क्षेत्रों को कर्फ्यू में छूट दी गई है जहां बाजार बहुत ही छोटे है। लेकिर लक्सर, बहादराबाद, रोशनाबाद में आदेश लागू रहेंगे। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक सशर्त खुली रहेंगी। वही इस बार कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए छह दिन के कर्फ्यू के आदेश का सख्ती से पालन कराने की तैयारी पुलिस ने भी कर ली है। सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह ने कहा है कि कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। लोगों को चाहिए कि वह पूरी तरह से नियमों का पालन करे। कोविड को नियंत्रण करने के लिए पुलिस सख्ती से पेश आएगी। मंगलवार को कुम्भ मेला 2021 का अन्तिम शाही स्नान सम्पन्न होने के कुछ ही समय बाद जिलाधिकारी ने जनपद में 3मई तक कफ्रयू लगाने के आदेश जारी कर दिए। हलाकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी। बीते मंगलवार रात को जिलाधिकारी सी रविशंकर ओर से जारी आदेश में हरिद्वार व रूड़की नगर निगम का संपूर्ण क्षेत्र, शिवालिक नगरपालिका, कंटेनमेंट बोर्ड रूड़की, नगर पंचायत पिरान कलियर, भगवानपुर, लंढोरा, झबरेड़ा, नगरपालिका मंगलोर, लक्सर कस्बा समेत सुल्तानपुर, गोवर्धनपुर, खानपुर, रायसी, भिक्कमपुर, तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों के तहत बहादराबाद, रावली मेहदूद बाजार, रोशनाबाद, रूड़की ग्रामीण क्षेत्र में नारसन बाजार में पूर्णता कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। संबंधित क्षेत्रों में निजी वाहनों का आवागमन पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। जबकि पेट्रोल पंप, अस्पताल, गैस आपूर्ति व मेडिकल की दुकानों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से जुड़े वाहनों को केवल ड्यूटी हेतू छूट रहेगी। केंद्र व राज्य सरकार के शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय ही खुले रहेंगे। बैंक व पोस्टआफिस समय पर खुलेंगे। आदेश के अनुसार सशर्त खुलने वाली दुकानों में फल, सब्जी, डायरी, बैकरी, मीट मछली की दुकान, परचून की दुकान, सरकारी राशन की दुकान, पशु चारे की दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेगी। रेल, बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को आवागमन में छूट रहेगी। शादी में केवल 50 लोगों को ही शामिल करने की छूट रहेगी। वही आद्योगिक इकाईयों के वाहन व कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इनसे जुड़े मजदूर व वाहनों को नहीं रोका जायेगा। अपर रोड स्थित रेस्टोरेंट संचालकों को कोविड नियमों का पालन करते हुए छूट रहेगी। अन्य क्षेत्रों के रेस्टोरेंट बिठाकर खाना नहीं खिला सकेंगे। उन्हें कोविड नियमों का पालन करते हुए होम डिलेवरी की छूट रहेगी।