स्मैक के साथ गिरफ्रतार दो आरोपी की जमानत विशेष न्यायधीश ने की खारिज
हरिद्वार। स्मैक के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट,तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि 18 मई को उपनिरीक्षक लक्ष्मण जोशी व अन्य पुलिसकर्मी बहादराबाद थाना क्षेत्र में वाहन चैकिंग व शांति व्यवस्था की देखरेख कर रहे थे। तभी मुखबिर ने पुलिस टीम को ग्राम सहदेव पुर की ओर से दो युवकों को मोटरसाइकिल पर स्मैक के साथ आने की सूचना दी थी।सूचना मिलने पर पुलिस टीम ग्राम शांतरशाह पुर मौके पर पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को दो युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे थे। पकड़ लेने बाद क्षेत्राधिकारी के सामने पुलिस कर्मियों ने दोनों आरोपियों का नाम पता पूछते हुए तलाशी ली थी। आरोपी इरशाद पुत्र एहसान निवासी गांव नगला खुर्द कोतवाली लक्सर से 30 ग्राम व दूसरे आरोपी मोनू कुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम भारापुर भौंरी थाना बहादराबाद के पास से 19 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने दोनों आरोपियों इरशाद व मोनू कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है।