नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत खारिज

 हरिद्वार। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने,नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर के मामले में आरोपी की द्वितीय जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चैहान ने बताया कि तीन मार्च 2021को मंगलौर क्षेत्र में से एक नाबालिग लड़की स्कूल जाते हुए लापता हो गई थी।परिजनों ने आरोपी युवक मोईन पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने,नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी युवक पर मना करने के बाद भी पीड़िता से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़िता को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद कर परिजनों को सौंपा था।पीड़ित लड़की ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी।जिसपर शिकायतकर्ता ने आरोपी मोईन पुत्र नुरुल अमीन उर्फ नूर आलम निवासी ग्राम टांडा भनेड़ा कोतवाली मंगलौर जिला हरिद्वार के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी नाबालिग वर्षीय पुत्री को बेहोशी की हालत में अपनी बहन के घर जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप भी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।  ऑनलाइन सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी मोईन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।