पानी और सीवर का एक मुश्त बकाया जमा करने पर उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

 हरिद्वार। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए पानी एवं सीवर के बकाया भुगतान करने पर विलम्ब शुल्क पूरी तरह से माफ हो जायेगा। यह छूट केवल उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो बकाया जमा करायेगा। जलमूल्य एवं सीवर टैक्स का बकाया जमा करने पर उपभोक्ताओं को विलम्ब शुल्क नही देना होगा,यानि विलम्ब शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी होने के बाद विभाग की ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया है। जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता मदन सेन की ओर से जारी आदेश मे कहा गया है कि 31मार्च 2022 तक जलमूल्य एवं सीवर टैक्स के बकाया का एक मुश्त भुगतान करने पर विलम्ब शुल्क पूरी तरह से माफ किया जायेगा। इस सम्बन्ध मे मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही घोषणा की जा चुकी है। उसी घोषणा के आलोक मे विभाग की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। जलसंस्थान के अधिशासी अभियन्ता मदन सेन के अनुसार पेयजल और सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं घरेलू एवं व्यवसायिक के विरूद्व चालू वित्त वर्ष 31 मार्च 2022 के दौरान लम्बित बकाया का भुगतान एक मुश्त करने की दशा में उपभोक्ता को बिलम्ब शुल्क नही लिया जायेगा। बकाया वाले उपभोक्ताओं को राहत देते हुए विभाग ने कहा है कि उनका कनैक्शन नही हटाया जायेगा,वशर्ते वे एकमुश्त बकाया जमा करा दे। एक मुश्त जमा करने पर कोई भी सरचार्ज या विलम्ब शुल्क नही लिया जायेगा। 31मार्च तक बकाया जमा नही कराने वाले उपभोक्ताओं को फिर से विभागीय नियमानुसार राजस्व की वसूली की जायेगी।