नाबालिग को बहलाफुसला कर दुष्कर्म करने की आरोपी का जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जजध्एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने रद्द कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चैहान ने बताया कि 21 अप्रैल 2021 को सिडकुल में एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा। घटना के चार दिन बाद किशोरी के पिता ने सिडकुल पुलिस को तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने करीब एक महीने के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद कर लिया था। घर पहुंची पीड़िता ने परिजनों को आप बीती बताई थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी कालाचंद मोहंती पुत्र गोपाल मोहंती निवासी ग्राम बरडा पाल थाना हिंडोल जिला देनकनाल हिंडोल उड़ीसा, हाल पता रावली महदूद थाना सिडकुल के खिलाफ बहला फुसलाकर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। फिलहाल, मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है।