सेवा मे कमी के मामले मे जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए 14लाख का भुगतान के आदेश

 हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी करने के मामले में बीमा कम्पनी को दोषी पाया है। आयोग ने बीमा क्लेम की शेष धनराशि 14 लाख का भुगतान छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपये व अधिवक्ता फीस के रूप में 10 हजार रुपये की धनराशि शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।लक्सर निवासी शिकायतकर्ता साहब सिंह ने प्रभारी अधिकारी,आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड देहरादून और आईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ केयर आईसीआईसीआई बैंक टावर गजीबावली हैदराबाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके पुत्र ने सितंबर 2018 को बीमा कंपनी से अपनी मोटरसाइकिल का बीमा 27 सितंबर 2018 से पांच वर्ष के लिए कराया था। बीमा अवधि में उसके पुत्र की मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने पर मृत्यु हो गई थी। शिकायतकर्ता ने दुर्घटना में पुत्र की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम धनराशि की मांग की। शिकायतकर्ता ने सभी आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को उपलब्ध करा दिए थे। इसके बाद बीमा कंपनी ने बीमा क्लेम धनराशि के रूप में एक लाख रुपये शिकायतकर्ता के खाते में जमा करा दिए थे। उक्त जमा धनराशि की जानकारी होने पर शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से 14 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी दलीलों में हाईकोर्ट मद्रास व भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण के भी बीमित राशि एक लाख से बढ़ाकर 15 लाख किए जाने और 15 लाख रुपये बीमा क्लेम दिए जाने संबंधी प्रपत्र सभी बीमा कंपनियों को जारी किए थे। जो वर्तमान में कंपनी पर भी प्रभावी है। इसके तहत शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से 14 लाख रुपये की मांग की थी। बीमा कंपनी की ओर से कोई सुनवाई नहीं करने पर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।