नशील पदार्थ के साथ पकड़े गए दो आरोपी को आठ-आठ वर्ष की कठोर कारवास
हरिद्वार। नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दो अभियुक्तों को विशेष जज एनडीपीएस एक्ट प्रभारी अनिरुद्ध भट्ट ने आठ वर्ष की कठोर कैद और 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 11 फरवरी 2016 को कोतवाली नगर में तैनात एसआई ऐश्वर्य पाल सह पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर बैरागी कैंप अर्धकुंभ मेला क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि देहरादून की ओर से हरियाणा नम्बर की कार से हरिद्वार में चरस सप्लाई करने के लिए संदिग्ध लोग आ रहे हैं। पुलिस टीम अमृतसरी ढाबे के पास पहुंचकर निगरानी करने लगे। कार में सवार दो संदिग्ध लोग आते दिखाई दिए। कार को रोकने पर उतरे दो संदिग्ध लोगों ने पुलिस टीम को हड़बड़ा कर अपने आप चरस होने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया कि वह उत्तरकाशी से चरस लाए हैं। उसी समय पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नितिन पुत्र वेदप्रकाश शर्मा निवासी नई बस्ती भीमगोड़ा, हरिद्वार व दूसरे आरोपी गोविंद वालिया पुत्र मदन सिंह वालिया निवासी ग्राम जगजीत पुर कनखल बताया था। तलाशी लेने पर पुलिसकर्मियों को आरोपी नितिन के पास से 320 ग्राम चरस व आरोपी गोविंद वालिया के पास से 300 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए।