मकान बेचने का झॉसा देकर दस लाख की ठगी,कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

 हरिद्वार। कोतवाली रानीपुर पुलिस ने क्षांसा देकर दस लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि बैंक में गिरवी रखे गए एक मकान को खरीदने का झांसा देकर उत्तरकाशी के एक युवक से उसके दो दोस्त दो दोस्तों एवं मकान मालिक ने 10 लाख की रकम की ठगी कर ली। इस संबंध में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित प्रताप पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम चिन्यालीसौड़ मेन बाजार उत्तरकाशी ने पुलिस को बताया कि उसकी जान-पहचान अवनीश निवासी नगीना बिजनौर से लंबे समय से चली आ रही थी। उसके दोस्त ने औद्योगिक क्षेत्र में एक मकान उसे दिखाया था, बताया था कि यह मकान बैंक में गिरवी रखा हुआ है। एक दिन वह अपने दोस्त मनीष के साथ पहुंचकर मकान का निरीक्षण किया था। इसके बाद दो करोड़ की कीमत के मकान को साझेदारी में खरीदने की बात पर सहमति बन गई। तय हुआ कि वह 40लाख देगा, जबकि 80लाख अवनीश 80लाख मनीष अग्रवाल द्वारा दिया जाएगा। फरवरी 2020 में उसके दोस्तों ने उसकी मुलाकात मालिक सरदारी लाल निवासी इंडस्ट्रियल एरिया से करायी। इस दौरान पता चला कि मकान पर लोन भी है,दस लाख की रकम देने पर इकरारनामा किया जाएगा। दस लाख की रकम देने के बाद मकान मालिक द्वारा बैंक का लोन उतारने के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। उसने अपने हिस्से के 10लाख रूपये अपने दोस्तों को दे दिए। लेकिन लॉकडाउन के कारण बैनामा नहीं हो सका। आरोप है कि कुछ समय बाद मकान मालिक बैनामा करने को टालमटोल करता रहा, लेकिन जब जानकारी जुटाई तब पता चला कि मकान को पहले ही भेजा जा चुका है। आरोप है कि अपनी रकम वापस मांगने पर उसके दोस्तों एवं मकान मालिक ने गाली-गलौज करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। थकहार कर पीडित युवक ने कोर्ट की शरण ली। रानीपुर कोतवाली प्रभारी नरेंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार इस संबंध में आरोपी अवनीश, सरदारी लाल एवं मनीष के खिलाफ प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।