चरस रखने के आरोपी को तीन साल की कठोर कैद

 हरिद्वार। चरस रखने के मामले में आरोपी को स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट, तृतीय अपर सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी पाते हुए तीन साल की कठोर कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 31 अक्टूबर 2017 को लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित मेटाडोर तिराहे पर उपनिरीक्षक प्रकाश राणा अपने सहकर्मियों के साथ शांति व्यवस्था व देखरेख व वाहन चेकिंग में लगे हुए थे।तभी पुलिस को सुल्तानपुर रोड की ओर से एक व्यक्ति आते दिखाई दिया था। जो पुलिस को देखकर सकपका कर पीछे मुड़कर चलने लगा था। पुलिस ने पीछाकर उसे पंचतारा होटल के पास से पकड़ लिया था। पूछताछ में उसने अपना नाम मांगेराम पुत्र बिशम्बर निवासी ग्राम सेठपुर कोतवाली लक्सर बताया था। तलाशी लेने पर आरोपी मांगेराम के पास से 153 ग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसके बाद उपनिरीक्षक प्रकाश राणा ने कोतवाली लक्सर में आरोपी  के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करा कर उसे जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी मांगेराम के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष की ओर से पांच तथा बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मांगेराम को दोषी पाते हुए 3 वर्ष की कैद तथा 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई हैं।