नकली नोट रखने के मामले में महिला को तीन बर्ष की कठोर कैद की सजा

 हरिद्वार। नकली नोट के साथ पकड़ी गई महिला को तृतीय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी पाते हुए 3वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये  जुर्माने की सजा सुनाई हैं। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 29 दिसंबर 2011 को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में एक महिला को नकली नोट चलाने के दौरान पकड़ा गया था। रिपोर्ट करता भूप सिंह ने बताया कि वह भेल सेक्टर चार में कपडे की दुकान लगाता है। घटना वाली शाम साढ़े छह बजे एक महिला सामान लेने आई थी। आरोपी महिला ने उसे एक हजार रुपये का नोट दिया था। जिसपर रिपोर्ट कर्ता ने अपने 45 रुपये काटकर शेष 955 रुपये आरोपी महिला को लौटा दिए थे। रिपोर्ट कर्ता के बारीकी से जांच करने पर उक्त एक हजार रुपये का नोट नकली निकला था। आसपास तलाशने पर आरोपी महिला दूसरी दुकान पर सामान खरीदती मिली थी। पूछताछ करने पर आरोपी महिला ने अपने पति कृष्ण पटेल के साथ नकली नोट चलाने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से चार नोट एक हजार रुपये व दो नोट पांच सौ रुपये के नकली नोट भी बरामद किए थे।पुलिस ने  आरोपी महिला आशा देवी व उसके पति कृष्ण पटेल पुत्र चंचल पटेल निवासी गण ग्राम निन्हावालिया थाना मुफलिस जिला बेतिया बिहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था दोनों आरोपियों को जेल भिजवा दिया था।  वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आशा देवी को दोषी पाया जबकि उसके पति  कृष्ण पटेल को साक्ष्य अभाव बरी कर दिया गया है।