हरिद्वार। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष डा.मनु शिवपुरी के कनखल स्थित कैंप कार्यालय पर संगठन की बैठक आयोजित की गयी। बैठक का संचालन प्रदेश कानूनी सलाहकार एडवोकेट पुनीत कंसल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डा.मनु शिवपुरी ने बताया कि बाजार में मिलावट का कारोबार हो या फिर अवैध भंडारण या घटतौली सहित अन्य भ्रष्टाचार। उपभोक्ताओं की जागरूकता व सक्रियता इन सब पर रोक लगा सकती है। जागरूक उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई कराने में भी सहयोग कर सकते हैं। संगठन के माध्यम से इस संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों मे उपभोक्ताओं के शोषण पर नाराजगी भी जताई गई और उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं व उसके निराकरण के उपायों पर चर्चा की गई। तय किया गया कि जिला अध्यक्ष चौधरी संजीव बालियान के संयोजन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर व विभागीय अधिकारियों को साथ लेकर उपभोक्ताओं को नियम कायदों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश कानूनी सलाहकार व विद्वान अधिवक्ता पुनीत कंसल ने उपभोक्ताओं व ग्राहकों के हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बताया कि बाजार में होने वाले अवैध भंडारण,कालाबाजारी,मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी,नापतोल में अनियमितता, गारंटी के बाद सेवा प्रदान नहीं करना सहित अन्य कई गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आती है। ग्राहकों को इसके प्रति जागरूक व सतर्क रहना चाहिए। बैठक में प्रदेश सचिव एडवोकेट अर्क शर्मा,प्रदेश आय व्यय निरीक्षक सीए मृणाली शर्मा, मनीषा शर्मा, आकाश भारद्वाज सहित कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।
उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा-डा.मनु शिवपुरी
हरिद्वार। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष डा.मनु शिवपुरी के कनखल स्थित कैंप कार्यालय पर संगठन की बैठक आयोजित की गयी। बैठक का संचालन प्रदेश कानूनी सलाहकार एडवोकेट पुनीत कंसल ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डा.मनु शिवपुरी ने बताया कि बाजार में मिलावट का कारोबार हो या फिर अवैध भंडारण या घटतौली सहित अन्य भ्रष्टाचार। उपभोक्ताओं की जागरूकता व सक्रियता इन सब पर रोक लगा सकती है। जागरूक उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई कराने में भी सहयोग कर सकते हैं। संगठन के माध्यम से इस संबंध में उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों मे उपभोक्ताओं के शोषण पर नाराजगी भी जताई गई और उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं व उसके निराकरण के उपायों पर चर्चा की गई। तय किया गया कि जिला अध्यक्ष चौधरी संजीव बालियान के संयोजन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर व विभागीय अधिकारियों को साथ लेकर उपभोक्ताओं को नियम कायदों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश कानूनी सलाहकार व विद्वान अधिवक्ता पुनीत कंसल ने उपभोक्ताओं व ग्राहकों के हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बताया कि बाजार में होने वाले अवैध भंडारण,कालाबाजारी,मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी,नापतोल में अनियमितता, गारंटी के बाद सेवा प्रदान नहीं करना सहित अन्य कई गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आती है। ग्राहकों को इसके प्रति जागरूक व सतर्क रहना चाहिए। बैठक में प्रदेश सचिव एडवोकेट अर्क शर्मा,प्रदेश आय व्यय निरीक्षक सीए मृणाली शर्मा, मनीषा शर्मा, आकाश भारद्वाज सहित कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।