हरिद्वार। पति की हत्या के मामले में न्यायालय ने पत्नी सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा राणा ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलेमपुर निवासी असगरी खातून ने अपने अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से शबनम जर्रार सलमान सरफराज उम्मीद व अफजल के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें बताया था कि 23 अप्रैल को उसके पुत्र इमरान के ससुराल वाले तथा उसकी पत्नी शबनम ने इमरान को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तथा उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी गंभीर अवस्था में उसे भूमानंद अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने इमरान को मृत्यु घोषित कर दिया था। इसके बाद इमरान की पत्नी अपना सारा सामान लेकर अपने मायके चली गई थी इमरान के ससुराल वालों ने डरा धमका कर इमरान का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया था तथा शव को खुद-बुरे करते हुए दफना दिया था इस संबंध में असगरी ने थाना रानीपुर में तहरीर विधि लेकिन इमरान की हत्या के संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था इसके बाद असगरी ने रजिस्टर डाक से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के यहां प्रार्थना पत्र विद्या परंतु मुकदमा दर्ज नहीं किया। असगरी ने बताया कि फिर उसने अपने अधिवक्ता दिनेश वर्मा के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए शबनम जर्रार सलमान सरफराज उम्मेद अफजाल के विरुद्ध इमरान की हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है तथा कोतवाली प्रभारी रानीपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने एवं न्यायालय को इस संबंध में आख्या प्रेषित करने का भी आदेश दिया है।
पत्नी सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय दिए ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश