हरिद्वार। जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पत्रांक 3722 05 से 07 दिसम्बर तक लिखित परीक्षा का आयोजन प्रथम सत्र पूर्वान्ह 09.00 से दोपहर 12.00बजे तक एवं द्वितीय सत्र अपरान्ह 02.00 से 05.00बजे तक एवं 08 व 09दिसम्बर 2023 को कम्प्यूटर संचालन आधारभूत की प्रायोगिक परीक्षा पूर्वान्ह 11.00 से दोपहर 12.00 तक एवं द्वितीय सत्र अपरान्ह 03.00बजे से 04.00बजे तक हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत निम्न परीक्षा केन्द्र आयोजित की जानी है। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-144 सी0आर0पीसी0 लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं,जो निम्न प्रकार है। परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,ज्ञानोदय कम्प्यूटर लैब,परीक्षा भवन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में की जायेगी। शांति एंव संरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उनके आस-पास की 200मीटर की परिधि में नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार धारा-144 सी0आर0 पीसी0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए लागू कर दी गई है। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र आस-पास की 200मीरटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा में पूर्वानुमति के बना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे, कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांत भंग होना सम्भाव्य हो,हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन नही किया जाएगा, निर्धारित मानको से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतःप्रतिबंधित होगा,भारत सरकार/राज्य सरकार एंव स्वाथ्य विभाग द्वारा समय- समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, साथ ही यह प्रतिबंध 05.से 07 दिसम्बर में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंत सहिंता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
आयोग की तीन दिनों तक भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत नगर में लागू रहेगी निषेघाज्ञा