अधिनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा केन्द्रों के आस पास निषेधाज्ञा रहेगी लागू

 हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौंहान ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के पत्रांक 2187 दिनांक 12.जून के अनुसार इण्टरमीडियेट स्तर(परिवहन आरक्षी,आबकारी सफाई, उप-आबकारी निरीक्षक,हॉस्टल मैनेजर ग्रेड-3,गृहमाता,हाउस कीपर (महिला) के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 30.जून को आयोजित की जायेगी। परीक्षा के दौरान कानून एवं शांति बनाये रखने हेतु धारा-144 सी0आर0पी0सी0 लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं।हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्टेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पंाच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आसपास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा,निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतःप्रतिबंधित होगा, भारत सरकार,राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा। परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण मेरे द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है। यह प्रतिबंध उपरोक्त 30.जून में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे,यह जिला मजिस्टेट ,हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।