हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी की जमानत याचिका एफटीएससी,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि दो सितंबर 2023 को कनखल क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। पीड़िता के परिजन ने आरोपी युवक पर पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाकर जबरस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था।घर लौटकर पीड़िता ने घटना के बारे में बताया था कि आरोपी उसे लगातार फोन कर तंग व परेशान करने का आरोप लगाया है। घटना वाले दिन आरोपी पर उसे डरा धमकाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। जिसपर पीड़िता के परिजन ने पुलिस में आरोपी गौरव पुत्र धनीराम निवासी ग्राम मनोहरवाला उर्फ लाठीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने व धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी पक्ष ने अधिकांश गवाहों की गवाही करा दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी गौरव की तृतीय जमानत याचिका खारिज कर दी है।
बहला फुसलाकर दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज