हरिद्वार। झाड़ फूंक के बहाने बुलाकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी हकीम को दोषी पाते हुए 10वर्ष कठोर कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 नवम्बर 2020 में कोतवाली रानीपुर क्षेत्र स्थित गांव में आरोपी हकीम पर पीड़ित महिला से झाड़फूंक के बहाने इलाज के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। आरोपी हकीम पर घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित महिला के पति की मृत्यु होने का डर दिखाया था। कई दिनों से सहमी व डरी हुई पीड़ित महिला ने सारी बात अपने पति को बताई थी।पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी महिला शहनुमा उसे आरोपी हकीम के पास दवाई दिलाने के लिए ले गई थी। जहां आरोपी हकीम ने दुकान में अंदर ले जाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ बलात्कार किया था।पीड़िता को होश आने पर अपने साथ दुष्कर्म होने का अंदेशा हो गया था। रानीपुर पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी शहजाद पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम पिरान कलियर मुकदमा दर्ज किया था।पुलिस ने आरोपी हकीम शहजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ व बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि वह काफी दिनों से बीमार चल रही थी। काफी इलाज के बाद भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तब पड़ोस में रहने वाली शहनुमा उसे आरोपी हकीम के पास इलाज के लिए ले गई थी। जहां आरोपी ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
झाड़ फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस वर्ष की कठोरकारावास की सजा