स्मैक रखने के मामले में दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष की कैद,बीस हजार का जुर्माना

 हरिद्वार। अवैध रूप से स्मैक रखने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनिरुद्ध भट्ट ने अभियुक्त को तीन वर्ष की कठोर कैद तथा बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 11जुलाई 2019 को जीआरपी लक्सर थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक सुभाष चंद्र अपने टीम के साथ लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से 4 तक गश्त पर थे। जब पुलिस टीम स्टेशन की प्लेटफार्म नंबर एक  पर बनी पानी की टंकी के पास पहुंची तो उन्हें पास की झाड़ियां के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया,जो पुलिस को देखकर पीछे मुड़कर जाने लगा था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया था। पकड़े जाने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम शमशाद पुत्र अली अहमद निवासी रामपुर,गंगनहर ,हरिद्वार बताया था। तलाशी लेने पर उसके पास से 14.18ग्राम स्मैक बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के खिलाफ थानाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने जीआरपी लक्सर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोपी के खिलाफ वादी पक्ष की ओर से पांच गवाह कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है।