स्मैक रखने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 हरिद्वार। एक लाख रुपए से अधिक कीमत की स्मैक रखने के आरोप में पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 8जुलाई 2024 को कोतवाली ज्वालापुर के रेल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह नेगी अपने सह कर्मियों के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में मिला था।जो पुलिसकर्मियों को देखकर पीछे मुड़कर जाने लगा था। संदेह होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया था। पुछताछ पर उसने अपना नाम सोनू पुत्र बाबू राम निवासी रामपुर, गंगनहर रुड़की हरिद्वार बताया था। सोनू की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 29.15ग्राम स्मैक बरामद हुईं थीं। पुलिस पुलिस ने स्मैक रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सोनू जमानत याचिका खारिज कर दी है।