हरिद्वार। दहेज की मांग पूरी न होने पर आपस में षड्यंत्र रच विवाहिता की हत्या करने वाले पति,सास समेत छह आरोपियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने 20-20 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि ग्राम भिकक्मपुर जीतपुर निवासी केशोराम की पुत्री मंजू की शादी जुलाई 2013 में आरोपी राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर के साथ हुई थी। शादी में रिपोर्ट कर्ता केशोराम ने अपनी हैसियत से दान दहेज दिया था।शादी के बाद से ही पुत्री को उसका पति व उसके ससुराल वाले कम दहेज लाने के लिए प्रताडित करने लगे थे। ससुरालियों पर उत्पीड़न,प्रताड़ित व ताने मारकर पुत्री को तंग व परेशान करने व पांच लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट कर्ता ने इस संबंध में आरोपी दामाद व उसके परिजनों व रिश्तेदारों से बात की, तो उन्होंने भविष्य में ऐसा नही होने का भरोसा दिलाया था। जिसपर शिकायतकर्ता ने समझाकर पुत्री मंजू को उसकी ससुराल वापिस भेजा था। शिकायत कर्ता ने बताया कि 15अक्टूबर 2014 में संदिग्ध हालात में उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। पुत्री की मृत्यु के बाद उसकी नाती अपनी ननिहाल में रह रही थी। कुछ दिन के बाद नाती के कपड़े लेने के लिए पुत्री की ससुराल पहुंचे। जहां कपड़ों में मृतक पुत्री मंजू का सुसाइड नोट मिला था। घटना के संबंध में मृतका मंजू के पिता ने आरोपी दामाद राजेश कुमार पुत्र धीर सिंह,उसकी सास ज्ञानवती व इंद्राज पुत्र जीराम निवासीगण ग्राम पीतपुर कोतवाली लक्सर,महेन्द्र पुत्र सुगन व फूल समंदरी पत्नी महेंद्र निवासीगण ग्राम लालपुर थाना खानपुर और मेघराज पुत्र मुखराम निवासी ग्राम व कोतवाली लक्सर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमें में वादी पक्ष की ओर से 12 व बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय में सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
विवाहिता की हत्या के मामले में पति,सास सहित छह आरोपियों को 20-20 वर्ष कारावास की सजा