हरिद्वार। नाबालिग बच्ची को उठाकर ले जाने व दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10वर्ष कठोर कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चौहान ने बताया कि 14 फरवरी 2023 में खानपुर क्षेत्र के गांव में मन्दिर में चल रहे भंडारे के पास से रास्ते में एक बच्ची गुम हो गई थी। आरोप था कि पीड़ित बच्ची को अकेला देखकर गांव में रहने वाला युवक बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था।मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर वहा से फरार हो गया था।,गांव वालों ने काफी तलाश करने के बाद आरोपी युवक को कब्रिस्तान के पास से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की ओर से लिखित शिकायत पर आरोपी जसवीर पुत्र मंगलू के खिलाफ थाना खानपुर लक्सर में बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी जसवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय अभियुक्त जसवीर को 10वर्ष का सश्रम कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
,दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दोषी को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा