गांजा रखने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार। भारी मात्रा में गांजा रखने के आरोप में पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 8 जुलाई 2024 को सिडकुल थाने पर तैनात उप निरीक्षक अनिल सिंह बिष्ट अपने सह कर्मियों के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। जब पुलिस टीम राजा बिस्कुट पुलिस चेक पोस्ट से सिडकुल हाईवे होते हुए पाल मार्केट रावली महदुद को जाने वाले तिराहे पर पहुंची थी तब उन्हें सड़क के बाएं तरफ बंद खोखे के पास दो व्यक्ति संदिग्ध हालात में खड़े मिले थे। जिनके हाथों में एक-एक सफेद कट्टा था। संदेह होने पर पुलिस ने उन व्यक्तियों को पकड़ लिया था। पुछताछ पर एक ने अपना नाम जाकिर पुत्र रियाज निवासी नूरपुर,चांदपुर बिजनौर तथा दूसरे ने अपना नाम जाकिर पुत्र ताहिर निवासी मुगलपुर,पिरान कलियर हरिद्वार बताया था। जाकिर पुत्र रियाज से  4.110 किलोग्राम तथा जाकिर पुत्र ताहिर से 5.18किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी जाकिर पुत्र रियाज की जमानत याचिका को दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया है।