किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में दोषी को मिली तीन वर्ष की कठोर कारावास

 हरिद्वार। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में एफटीएससी,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य अभाव में सह आरोपी मोबिन को बरी कर दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 मई 2021 की मध्य रात्रि को रानीपुर क्षेत्र से एक 16वषीया किशोरी लापता हो गई थी। तलाश करने के दौरान लापता किशोरी के परिजनों को पता चला कि आरोपी शाँहरुख व उसका दोस्त किशोरी को बहला फुसलाकर ले गए हैं। किशोरी के पिता ने आरोपी शाहरुख पुत्र महमूद व उसके दोस्त आरोपी मोबिन पुत्र मुजम्मिल निवासीगण ग्राम दादुपुर कोतवाली रानीपुर के विरुद्ध षडयंत्र रचकर बहला फुसलाकर ले जाने व आश्रय देकर कई बार दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को इंदिरा चौक सहारनपुर से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के चालान कर जेल भिजवा दिया था। पीड़ित किशोरी ने पुलिस को बताया था कि आरोपी शाहरुख ने उसे अपने परिजनों को नशे की गोलियां देकर सुलाने के बाद रात को कॉलोनी के बाहर अपने पास बुलाया था। उसी रात आरोपी शाहरुख अपने साथ पीड़ित किशोरी व उसकी सहेली घर से रुड़की और वहां से सहारनपुर ले जाकर सह आरोपी मोबीन की रिश्तेदारी में ठहराया था। वादी पक्ष की ओर से दस गवाहों तथा बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह के बयान कराएं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी शाहरुख को सजा सुनाई है।