भ्रूण लिंग जांच रोकने के लिए बनी धाराओं का सख्ती से पालन कराया जाये-कर्मेन्द्र सिंह

जिलाधिकारी ने पी.सी.पी.एन.डी.टी जिला सलाहकार समिति की बैठक में दिए निर्देश


हरिद्वार। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने जनपद में पी.सी.पी.एन.डी.टी.(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराये जाने के निर्देश दिये है। सभी अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों में अभिलेखों का रखरखाव में पारदर्शिता रखने को कहा है। जनपद में भ्रूण लिंग जांच रोकने हेतु मुखबिर योजना के अन्तर्गत सूचना देने वाले एवं सहयोगी की इनाम राशि 01लाख से बढ़ाकर 02लाख का इनाम जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में पी.सी.पी.एन.डी.टी जिला सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार कलैक्ट्रेट भवन स्थित सभागार में हुई। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने केन्द्रों पर अभिलेखों का रखरखाव धारा 29एवं नियम-09 के अनुसार जैसे फार्म-एफ(गर्भवती महिलाओं सम्बन्धी अभिलेख),नवीनीकरण सम्बन्धी न्यूनतम् आर्हतायें,नियम 13 के अनुसार केन्द्र में किये गये किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को देने के निर्देश दिये है। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट,स्त्री रोग विशेषज्ञ को केन्द्र में परिर्वतन की सूचना प्रेषित कर भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुमति लेना जरूरी है। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जनपद के 08नये अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के पंजीकरण का अनुमोदन एवं 02केन्द्रों को मानक पूर्ण न होने के कारण नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 02केन्द्रों का नवीनीकरण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। जिन केन्द्रों में पी.सी.पी.एन.डी.टी.अधिनियम का पालन करने में लापरवाही की जा रही है,उन केन्द्रों पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.आर.के.सिंह,अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.अशोक तोमर,अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.अनिल वर्मा,बाल रोग विशेषज्ञ डा.सदीप निगम,स्त्री रोग विशेषज्ञ डा.यशपाल तोमर,विधिक सलाहकार एडवोकेट फरमूद अली,जिला समन्वयक रवि कुमार सन्दल,समाजसेवी डा.दिपेश चन्द्र,डा.मनु शिवपूरी, श्रीमती कनिका शर्मा,राकेश चन्द्रा, आदि उपस्थित रहें।