हरिद्वार। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पत्रांक 3877 दिनांक 20 नवम्बर,2024 में वर्णित सचिव,उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्रांक 124 दिनांक 06 नवम्बर, 2024 के अनुसार ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला (समूह-ख) की लिखित परीक्षा 2024 (वस्तुनिष्ठ प्रकार) दिनांक 22नवम्बर से 29 नवम्बर, 2024 तक प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक जनपद हरिद्वार नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा को नकल विहीन,सुव्यवस्थित,निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती हैं। नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता, 2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित करती हूँ। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। 2-कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों वो आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा। हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा। परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी,चाकू,तलवार,भाला,आग्नेयशस्त्र जैसे बन्दूक,पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब,पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने के अनुमति कदापि नही होगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों में किसी प्रकार का साहित्य,प्रेस,नोट पप्पलेट,पोस्टर बैनर आदि नही लगायेगा और न ही बटवायेगा,यह आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण गुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है,जिस कारण मेरे द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है,यह प्रतिबंध 22से 29नवम्बर में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस-पास की 200मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे,यह जिला मजिस्ट्रेट,हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट ,हरिद्वार अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की लिखित परीक्षा आज से निषेघाज्ञा लागू