हरिद्वार। स्थानीय अभिसूचना इकाई हरिद्वार के उपनिरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी व हेड कांस्टेबल मंशा राम के द्वारा होटल स्काई हाईट्स,गंगा विहार कॉलोनी भूपतवाला के प्रबंधक संजय कुमार द्वारा 02विदेशी नागरिकों एक लिथुनिआ रिपब्लिक व दूसरा नीदरलैंड नागरिक को ठहराये जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप ब् फॉर्म में 24घंटे के अंदर एल.आई.यू.कार्यालय हरिद्वार को नहीं देने पर शुक्रवार को द फॉरर्नर एक्ट 1946 की धारा 14 व 7 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिनाँक 22अक्टूबर को स्थानीय अधिसूचना इकाई हरिद्वार के उपनिरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी व हेड कांस्टेबल मंसाराम द्वारा होटल स्काई हाइट्स, भूपतवाला चेक किया गया तो उक्त होटल के कमरा नंबर 01 मे दिनाँक 17जून 24 को दो विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे जिनकी सूचना होटल प्रबंधन द द्वारा 24घंटे के अंदर निर्धारित ब फॉर्म में स्थानीय अभिसूचना इकाई हरिद्वार को उपलब्ध नहीं कराई। इस सम्बन्ध में आज इनके द्वारा होटल प्रबंधक संजय कुमार के विरुद्ध कोतवाली नगर हरिद्वार तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया
विदेशी नागरिकों के रूकने की जानकारी नही देने पर होटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज