हरिद्वार। जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तराखण्ड के आदेश संख्या-1389 दिनांक 25नवम्बर,2024के अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश,2024 में निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2024 के दौरान जनपद में निर्वाचन अभ्यर्थियों के सही प्रकार से लेखे प्रस्तुत न करने,कुछ व्यय उपगत करने,निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा न बनाये रखने तथा व्यय प्रेक्षक के समक्ष निर्धारित तिथि को निरीक्षण हेतु लेखा प्रस्तुत न किये जाने की दशा में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951की धारा 77(1) के अधीन निर्गत नोटिस के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा विरोध/असहमति के कारणों का उल्लेख करते हुये प्रस्तुत किये गये जवाब की जाँच एवं निर्णय लिये जाने हेतु निम्नानुसार जिला व्यय अनुवीक्षण समिति का गठन किया जाता है। निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी व्यय प्रेक्षक,जिला निर्वाचन अधिकारी,व्यय अनुवीक्षण के प्रभारी अधिकारी नामित किया गया है। इस समिति नोटिस में उल्लिखित साक्ष्य तथा उस पर अभ्यर्थी के जवाब की जाँच करने के पश्चात अभ्यर्थी से जवाब प्राप्त करने के 72घण्टों के अन्दर प्रश्नगत व्यय के संबंध में निर्णय देगी।
निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला व्यय अनुवीक्षण समिति का गठन