नाबालिग के साथ छेडछाड के मामले में दोषी को पांच वर्ष की कैद की सजा
हरिद्वार। बारह वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच साल की कैद व 35हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 26 जनवरी 2021 को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 12वर्षीय बच्ची अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान आरोपी बच्ची के घर में घुस आया था और उसके साथ अश्लील हरकतें की थी। थोड़ी देर बाद पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन घर पहुंच गई थी जिसे देखकर आरोपी वहां से चला गया था। बच्ची ने अपने परिवार वालों को घटना के बारे में सारी बात बताई थी। इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों ने आरोपी सुंदर पुत्र रकम सिंह निवासी विष्णु लोक कॉलोनी रानीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में सात व बचाव पक्ष ने एक गवाह पेश किया। पीड़ित बच्ची के पिता ने आरोपी के पक्ष में गवाही दी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को पीड़िता से छेड़छाड़ के मामले में पांच वर्ष का कारावास व 35 हजार रुपये के जुर्माने सजा सुनाई है।