महिला से दुष्कर्म,मारपीट के मामले में दोषी को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा

हरिद्वार। महिला से दुष्कर्म,मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एफटीएससी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 20हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि आठ दिसंबर 2021 को दोपहर करीब तीन बजे पथरी थाना क्षेत्र में घर पर अकेली,महिला बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम में दरवाजा नहीं होने पर दरवाजे पर कपड़े का पर्दा डाला हुआ था। तभी वहां पर आरोपी घुस आया और  महिला के साथ दुष्कर्म किया था। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की थी। पीड़िता के सिर व हाथ पर चोटें आई थीं। उसी रात घर वापिस आने पर पीड़िता ने पति को घटना बताई थी। अगले दिन पति ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र स्व.जल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर शीतलाखेड़ा पथरी के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी धर्मेन्द्र उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए।दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 10वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 20हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।